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वस्तु एवं सेवा कर (GST)

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(GST) वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर (या उपभोग कर) है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है जिसकी एक व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कुछ को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को रखा गया है, बहु-मंचन के रूप में इसे उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में लगाया जाता है, परंतु अंतिम उपभोक्ता के अलावा अन्य उत्पादन के विभिन्न चरणों में सभी पक्षों को वापस कर दिया जाता है।

(GST) वस्तु एवं सेवा कर का इतिहास:

भारत के पूर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके आर्थिक सलाहकार पैनल के बीच एक आम “गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST)” प्रस्तावित किया गया था और 1999 में इसे आगे बढ़ाया गया था, जिसमें RBI के तीन पूर्व गवर्नर आई जी पटेल, बिमल जालान और सी रंगराजन द्वारा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने जीएसटी मॉडल तैयार किया था। जिसके बाद केंद्र सरकार के बीच की चर्चाओं के आधार पर, EC ने नवंबर, 2009 में GST पर अपना पहला चर्चा पत्र (FDP) जारी किया। FDP द्वारा प्रस्तावित GST की विशेषताओं को बताया और वर्तमान GST कानूनों के लिए आधार नियम बनाया। तत्कालीन मोदी सरकार के गठन के सात महीने बाद, नए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक पेश किया, जहां भाजपा के पास बहुमत था। फरवरी 2015 में, जेटली ने जीएसटी को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2017 की एक और समयसीमा निर्धारित की। मई 2016 में, लोकसभा ने जीएसटी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। अंत में अगस्त 2016 में, संशोधन विधेयक पारित किया गया। अगले 15 से 20 दिनों में, 18 राज्यों ने संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टि की और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसके लिए अपनी सहमति भी दी। इसके बाद इन विधेयकों को 29 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा ने 6 अप्रैल 2017 को इन विधेयकों को पारित किया और फिर 12 अप्रैल 2017 को अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया और अंत में विभिन्न जीएसटी कानूनों के लागू होने के बाद, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स शुरू किया गया था। जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य विधायिका ने 7 जुलाई 2017 को अपना जीएसटी अधिनियम पारित किया था।

(GST) वस्तु एवं सेवा कर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय संविधान के अनुसार, वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और उत्पादन और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। प्रचलन में कराधान संरचना के अनुसार, उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और आयात करते समय कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। जब कमोडिटी को भारतीय बाजार में बेचा जाता है, तो उत्पादों पर बिक्री कर लगाया जाता है। इस तरह, कराधान की वर्तमान प्रणाली में हर कदम पर कई कर हैं, जिसका अर्थ है कि करों को स्वयं करों पर लगाया जाता है जिसे कैस्केडिंग प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करते समय सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में कराधान में एकरूपता लाना है।

(GST) वस्तु एवं सेवा कर के लाभ:

व्यव्सायकर्ता के लिए लाभ:

कैस्केडिंग कर को हटाना: कैस्केडिंग कर, वह है जब कर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में एकत्र किया जाता है जब तक कि इसे अंतिम उपभोक्ता को नहीं बेचा जाता है, इस प्रकार दोहरे कराधान प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। परिणामस्वरूप। जीएसटी का लक्ष्य देश भर में एकल कर संरचना के साथ एक वन नेशन, वन टैक्स, नीति का पालन करना है।
व्यापार और मानकीकरण करने में आसानी: कई बिंदुओं पर कई टैक्स लगाए जा रहे हैं, और अन्य सभी संबद्ध कारकों ने व्यवसायों के लिए भारत में काम करना बहुत मुश्किल बना दिया है। जीएसटी के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह पूरे देश में मानक है और अप्रत्यक्ष करों को सरल करेगा, जिससे व्यापार करना आसान हो जाएगा।
उत्पादक और निर्यातकों को लाभ: जीएसटी में केन्‍द्र और राज्‍यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्‍तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्‍यापक रूप से समाहित होने और केन्‍द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्‍थानीय रूप से निर्मित वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्‍तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्‍पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रतियोगिता में सुधार: व्‍यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्‍यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्‍पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
आसान अनुपालन: एक मजबूत और व्‍यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्‍यवस्‍था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्‍ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।

केंद्र और राज्य सरकारों को लाभ:

प्रशासन में आसानी: केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई अप्रत्यक्ष कर, जटिलता और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे प्रशासन करना मुश्किल हो जाता है। एक मजबूत और जटिल आईटी प्रणाली के कारण, जीएसटी के तहत अप्रत्यक्ष कर का प्रशासन अधिक सरल होगा।
कर अनुपालन में वृद्धि: जीएसटी के डिजाइन में एक इनबिल्ट तंत्र है जो उन व्यापारियों को प्रोत्साहित करता है जो मूल्य श्रृंखला के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्थानांतरित करते हुए करों का अनुपालन करते हैं। इसके साथ, एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे के साथ बेहतर कर अनुपालन के परिणामस्वरूप होने की उम्मीद है।
उच्च राजस्व: क्योंकि अप्रत्यक्ष कर कई चरणों में लागू होते थे, इसलिए कर एकत्र करने की लागत भी अधिक थी। हालांकि, जीएसटी से सरकार के लिए यह लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे उच्च राजस्व दक्षता हो सकती है। आसपास के अन्य कारकों के कारण आगे राजस्व लाभ की उम्मीद है।
भारत में निवेश में वृद्धि: क्रिस्टीन लेगार्ड, प्रबंध निदेशक आईएमएफ के अनुसार, जीएसटी नौकरियों को बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, राजस्व बढ़ाने आदि में मदद करेगा।

अर्थव्यवस्था को  लाभ:

जीडीपी की वृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद): जीएसटी का परिचय कर दरों को कम करने, कई बिंदु कराधान को हटाने और राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा। मूल रूप से, एक समान कर प्रणाली भारत को एक साझा बाजार बनाएगी, और व्यापार, वाणिज्य और निर्यात को बढ़ावा देगी। साथ में, ये आर्थिक विकास को गति देने और देश की जीडीपी को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। कई विशेषज्ञ इस वृद्धि को 1-2% के आस-पास होने की आशंका जता रहे हैं और GST से मुद्रास्फीति में लगभग 2% की कमी लाने की उम्मीद कर रहे हैं।

उपभोक्ता को लाभ

पारदर्शिता: वर्तमान अप्रत्यक्ष कर संरचना की जटिलता पारदर्शिता को रोकती है। जीएसटी एक समान कर प्रणाली होने के कारण, यह अंतिम उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी देगा और एक पारदर्शी वातावरण बनाने में मदद करेगा।
समग्र कर भार में राहत: वर्तमान प्रणाली में कई जटिलताएं हैं, जो अंतिम उपभोक्ता के लिए मूल्य निर्धारण पर एक संचयी प्रभाव डालती हैं। वर्तमान प्रणाली में मूल्य श्रृंखला के सभी प्रगतिशील चरणों में एकत्र किए गए कई अप्रत्यक्ष करों से सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। जीएसटी से कई वस्तुओं पर समग्र कर का बोझ कम होने की उम्मीद है, इस प्रकार अंत में उपभोक्ता को लाभ होगा।

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