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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का अर्थ, उद्देश्य, लाभ और महत्वपूर्ण तथ्य

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (स्कीम)

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana Information in Hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम “प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना” है। इस योजना के तहत पंजीकरण करने वाले किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार योजना में अब तक करीब 8.36 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस योजना के लिए पंजीकरण 9 अगस्त से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना के अगले तीन साल के लिए 10,774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान को मिलेगा।इस योजना से पहले मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरूआत की थी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। साथ ही इस योजना के तहत देश में लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। और जब लोग व्रद्धावस्था में आते है तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना है, जिससे वे एक स्वास्थ्य जीवन व्यतीत कर सकें।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ:

  • इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
  • किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।
  • किसान द्वारा उनकी पूरी योगदान राशि को पेंशन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से बचत बैंक दरों के अनुरूप ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।
  • जो किसान पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनके पास उस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से, बीमा योजना के लिए सीधे अपना योगदान करने का विकल्प होगा।
  • नियमित योगदान न देने की स्थिति में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज दर सहित बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति होगी।
  • किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में पति एवं पत्नी नहीं हो तो एसी स्थिति में ब्याज सहित कुल अंशदान नामित को दे दिया जाएगा।
  • सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में, पति एवं पत्नी पारिवारिक पेशन के रूप में अंशदान का 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रु. प्रतिमाह प्रपट करने के हकदार होंगें।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नियम:

  • जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही कृषि योग्य जमीन हैं और लघु और सीमांत किसान, केवल वे ही इस योजना के तहत लाभार्थी होंगें।
  • योजना के तहत उन्हें कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान नागरिकता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसलिए, किसानों को देश का नागरिक होना चाहिए।

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