
भारत के सभी राज्यों के वर्तमान राज्यपाल एवं उप-राज्यपाल 2018: (Current Governors of Indian States 2018 in Hindi)
राज्यपाल किसे कहते है?
भारत गणराज्य में राज्यपाल 29 राज्यों में राज्य प्रमुख का संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं और वे राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का विधित मुखिया होता है जिसकी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर सम्पन्न होती है।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 सितम्बर 2017 को देश के 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी। जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार शामिल थे। इसके अलावा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल को भी बदला गया था। इसके बाद रामनाथ कोविंद ने 25 मई 2018 को पुनः देश के दो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की, जिन दो राज्यों के राज्यपालों (गवर्नरों) को बदला गया था, उनमें ओडिशा और मिजोरम शामिल थे। प्रोफेसर गणेशी लाल को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और के. राजशेखरन को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
22 अगस्त 2018 को एक फिर भारतीय राष्ट्रपति द्वारा देश के सात राज्यों के राज्यपाल (गवर्नर) को बदल दिया गया है, जिसमें बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम शामिल है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि लालजी टंडन को अब बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। एसएन आर्या को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है जबकि कप्तान सिंह सोलंकी जोकि अब तक हरियाणा के राज्यपाल थे, उन्हें त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है। श्रीमती बेबी रानी मौर्या को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, इसके साथ ही मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद तबादला करके सिक्किम स्थानांतरित किया गया है और तथागत राय को मेघालय का राज्यपाल चुना गया है। आइये जानते है इन बदलावों के बाद कौन-सा व्यक्ति किस राज्य में राज्यपाल के पद पर कार्यरत है:-
सभी 29 भारतीय राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची:
राज्य का नाम | राज्यपाल का नाम | पदग्रहण (कार्यकाल अवधि) |
अरुणाचल प्रदेश | ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा | 03 अक्टूबर 2017 |
असम | जगदीश मुखी | 10 अक्टूबर 2017 |
आंध्र प्रदेश | ई॰एस॰एल॰ नरसिंहन | 28 दिसम्बर 2009 |
उत्तर प्रदेश | राम नाईक | 14 जुलाई 2014 |
उत्तराखंड | रानी मौर्या | 22 अगस्त 2018 |
ओडिशा | प्रो. गणेशी लाल | 25 मई 2018 |
कर्नाटक | वजूभाई वाला | 01 सितम्बर 2014 |
केरल | पलनिस्वामी सदाशिवम | 05 सितम्बर 2014 |
गुजरात | ओम प्रकाश कोहली | 16 जुलाई 2014 |
गोवा | मृदुला सिन्हा | 31 अगस्त 2014 |
छत्तीसगढ़ | आनंदीबेन पटेल | 15 अगस्त 2018 |
जम्मू और कश्मीर | सत्यपाल मलिक | 22 अगस्त 2018 |
झारखण्ड | द्रौपदी मुर्मू | 18 मई 2015 |
तमिलनाडु | बनवारी लाल पुरोहित | 06 अक्टूबर 2017 |
तेलंगाना | ई॰एस॰एल॰ नरसिंहन (अतिरिक्त प्रभार) | 02 जून 2014 |
त्रिपुरा | कप्तान सिंह सोलंकी | 22 अगस्त 2018 |
नागालैण्ड | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य | 19 जुलाई 2014 |
पंजाब | वी.पी. सिंह बदनोर | 22 अगस्त, 2016 |
पश्चिम बंगाल | केशरी नाथ त्रिपाठी | 24 जुलाई 2014 |
बिहार | लालजी टंडन | 22 अगस्त 2018 |
मणिपुर | जगदीश मुखी (अतिरिक्त प्रभार) | 02 मई 2018 |
मध्य प्रदेश | आनंदीबेन पटेल | 23 जनवरी 2018 |
महाराष्ट्र | चेन्नामनेनी विद्यासागर राव | 30 अगस्त 2014 |
मिजोरम | के. राजशेखरन | 25 मई 2018 |
मेघालय | तथागत राय | 22 अगस्त 2018 |
राजस्थान | कल्याण सिंह | 04 सितम्बर 2014 |
सिक्किम | गंगा प्रसाद | 22 अगस्त 2018 |
हरियाणा | एसएन आर्या | 22 अगस्त 2018 |
हिमाचल प्रदेश | आचार्य देव व्रत | 12 अगस्त 2015 |
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भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों के वर्तमान प्रशासक और उप-राज्यपालों की सूची:-
केन्द्रशासित प्रदेश | नाम | पद ग्रहण(कार्यकाल अवधि) |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (उपराज्यपाल) | देवेंद्र कुमार जोशी | 09 अक्टूबर 2017 |
चण्डीगढ़ (प्रशासक) | वी.पी. सिंह बदनोर | 22 अगस्त, 2016 |
दमन और दीव (प्रशासक) | प्रफुल्ल पटेल | 29 अगस्त, 2016 |
दादरा और नगर हवेली (प्रशासक) | प्रफुल्ल पटेल | 30 दिसम्बर, 2016 |
दिल्ली (उपराज्यपाल) | अनिल बैजल | 31 दिसम्बर, 2016 |
पुदुच्चेरी (उपराज्यपाल) | किरन बेदी | 29 मई, 2016 |
लक्षद्वीप (प्रशासक) | फ़ारुक़ ख़ान | 06 सितम्बर, 2016 |
अंतिम संशोधन: 06 सितम्बर 2018
राज्यपाल के पद के लिए कौन-कौन सी योग्ताएं होनी चाहिए?
अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है:-
- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो
- वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की सिफ़ारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न दो प्रकार की प्रथाएँ बन गयी थीं:-
- किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा, जिसका वह निवासी है।
- राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा।
यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनायी गयी, लेकिन 1967 के चुनावों में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी।
राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार:
राज्यपाल को निम्नलिखित विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं:-
- राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती।
- जब राज्यपाल पद पर आरूढ़ हो, तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती।
- राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में किये गये कार्य के सम्बन्ध में कोई सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है।
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